राहत की खबर: LIC ने किए नियमों में बदलाव, अब इन डाक्यूमेंट्स के जरिए भी हो सकेगा क्लेम सेटलमेंट
LIC Claim Settlement: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) से जुड़े कुछ निसमों में ढील दी है. LIC ने कोविड महामारी का हवाला देते हुए प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए क्लेम सेटलमेंट रिक्वायरमेंट में ढील के साथ ही कुछ नए नियमों की भी घोषणा की है.
कोविड के अलावा भी डेथ क्लेम के लिए नियम लागू होंगे. ग्राहकों को फ्रॉड क्लेम रोकने में भी मदद मिलेगी.
कोविड के अलावा भी डेथ क्लेम के लिए नियम लागू होंगे. ग्राहकों को फ्रॉड क्लेम रोकने में भी मदद मिलेगी.
LIC Claim Settlement: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) से जुड़े कुछ निसमों में ढील दी है. LIC ने कोविड महामारी का हवाला देते हुए प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए क्लेम सेटलमेंट रिक्वायरमेंट में ढील के साथ ही कुछ नए नियमों की भी घोषणा की है. नए नियमों के तहत अगर पॉलिसीहोल्डर की डेथ किसी हॉस्पिटल में होती है तो क्लेम के दावे का तेजी से निपटान करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (Municipal Corporation) से मिलने वाले Death Certificate के बदले हॉस्पिटल की डेथ समरी और अंतिम संस्कार प्रणाम पत्र की रसीद पर भी क्लेम सेटलमेंट कर दिया जाएगा.
क्लेम के लिए म्युनिसिपल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं ?
क्लेम के लिए म्युनिसिपल की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, म्युनिसिपल सर्टिफिकेट की जगह हॉस्पिटल समरी और अंतिम क्रिया की रसीद इस्तेमाल की जा सकती है. या फिर हॉस्पिटल की जारी किया गया डिस्चार्ज समरी, तारीख और समय की स्पष्टता के साथ, अंतिम संस्कार प्रमाणपत्र या दफनाने के प्रमाण पत्र की रसीद के साथ जमा करना होगा.
TRENDING NOW
LIC की सभी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नियम लागू होंगे
कोविड के अलावा भी डेथ क्लेम के लिए नियम लागू होंगे. ग्राहकों को फ्रॉड क्लेम रोकने में भी मदद मिलेगी. कोरोना माहामारी के बाद आगे भी नियम जारी रहेंगे. इसके अलावा क्लेम निपटारे की प्रकिया में तेजी आएगी. आपको बता दें क्लेम के लिए नियम लागू करने वाली LIC पहली कंपनी है. इसके साथ ही कंपनी ने FY में 21 में LIC ने 18,137 करोड़ रुपए के 9.59 लाख डेथ क्लेम सेटल किए.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
03:49 PM IST